प्रधानमंत्री आवास योजना
मिशन के बारे में:
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन २५ जून २०१५ को शुरू किया गया था, जो वर्ष २०२२ तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करने का इरादा रखता है। मिशन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNAs) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। सभी पात्र परिवारों / लाभार्थियों को लगभग 1.12 करोड़ के लिए मकानों की वैध मांग के खिलाफ। PMAY (U) के दिशानिर्देशों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए एक घर का आकार 30 वर्ग मीटर तक हो सकता है। कालीन क्षेत्र, हालांकि राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में मंत्रालय के परामर्श और अनुमोदन में घरों के आकार को बढ़ाने के लिए लचीलापन है।
यह योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं हैं कि सरकार 6.5% की ब्याज सहायता (EWS और LIG के लिए), MIG-I के लिए 4% और MIG-II के लिए 3% लाभार्थियों द्वारा एक अवधि के लिए आवास ऋण का लाभ देगी। ऋण की शुरुआत से क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत 20 साल। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण एक ऐसी तकनीक के माध्यम से किया जाएगा, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जबकि पीएमएवाई के तहत किसी भी आवासीय योजना में भूतल का आवंटन, प्राथमिकता अलग-अलग विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों को दी जाएगी।
वित्त
सरकार ने अप्रैल 2016 तक urban 100.50 बिलियन (US $ 1.4 बिलियन) की केंद्रीय सहायता प्रतिबद्धता सहित शहरी गरीबों के लिए 6,83,724 घरों के निर्माण के लिए .2 439.22 बिलियन (यूएस $ 6.2 बिलियन) के निवेश को मंजूरी दी है।
पात्रता मापदंड
PMAY के लिए शर्त:
- लाभार्थी की अधिकतम आयु 70 वर्ष,
- EWS (आर्थिक कमजोर वर्ग) परिवार की आय सीमा akh 3 लाख प्रति वर्ष है और LIG (निम्न आय वर्ग) के लिए है
- पारिवारिक आय सीमा Income 6 लाख प्रति वर्ष है, और मध्य आय समूह - (MIG-I) आय ₹ 6 लाख से lakh 12 लाख प्रति वर्ष, (MIG-II) आय between 12 लाख से ₹ 18 लाख प्रति वर्ष
- लाभार्थी की भारत के किसी भी हिस्से में परिवार के किसी सदस्य के नाम पर स्वयं की आवास इकाई नहीं होनी चाहिए।
- ऋण आवेदक को पीएमएवाई योजना के तहत घर खरीदने के लिए किसी भी केंद्रीय / राज्य सरकार की सब्सिडी या लाभ का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
- वर्तमान में, ऋण आवेदक को अपने नाम के साथ और परिवार के किसी भी सदस्य (आश्रितों सहित) के पास कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
- गृह नवीकरण या सुधार ऋण, स्व-निर्माण ऋण केवल ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए आवंटित किए जाएंगे।
इस योजना के तहत दिए गए घरों में महिलाओं का स्वामित्व होगा या पुरुषों के साथ संयुक्त रूप से होगा।
के चरण
पीएमएवाई के 3 चरण इस प्रकार हैं:
- PMAY चरण -1 100 शहरों को कवर करने के लिए अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक।
- PMAY चरण -2 अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक अतिरिक्त 200 शहरों को कवर करने के लिए।
- PMAY चरण -3 शेष शहरों को कवर करने के लिए अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक।
राज्यों और शहरों को कवर किया
25 अप्रैल 2016 तक, सरकार ने शहरी गरीबों के लिए घरों के निर्माण के लिए 26 राज्यों में 2,508 शहरों और कस्बों की पहचान की है। फरवरी २०१77 में of 2,797 करोड़ की केंद्रीय सहायता के साथ 86 11,169 करोड़ के निवेश के साथ शहरी गरीबों के लाभ के लिए 1,86,777 अतिरिक्त घरों का निर्माण, मंजूर की गई आरएवाई योजना के माध्यम से 39,25,240,000 को स्वीकृत कुल घरों को लेते हुए। मार्च 2022 तक 10 मिलियन घरों को लक्षित किया गया।